तहव्वुर राणा (62) के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक अधिनियम सहित अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया है। 26/11 मामले में यह चौथी चार्जशीट है।
मुंबई पुलिस की अपराध शाखा ने 26/11 मामले में पाकिस्तानी मूल के कनाडाई कारोबारी तहव्वुर राणा के खिलाफ दायर पूरक आरोपपत्र में कहा है कि वह आतंकवादी हमलों से कुछ दिन पहले तक शहर के एक पांच सितारा होटल में ठहरा हुआ था।
सोमवार को दायर 405 पन्नों के आरोपपत्र के अनुसार राणा ने 11 नवंबर से 21 नवंबर 2008 तक होटल का कमरा अपने नाम पर बुक कराया था। मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक डेविड हेडली की भारत यात्रा का दस्तावेजीकरण किया गया था, लेकिन पुलिस को राणा के शहर में रहने के बारे में अब तक ठोस सबूत नहीं मिले हैं।
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राणा (62) के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए), भारतीय दंड संहिता और विस्फोटक अधिनियम सहित अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया है। 26/11 मामले में यह चौथी चार्जशीट है।
राणा फिलहाल अमेरिका में हिरासत में है। मई में एक अमेरिकी अदालत ने उसके भारत प्रत्यर्पण का मार्ग प्रशस्त कर दिया था, लेकिन राणा ने आदेश के खिलाफ अपील की और उसकी अपील पर सुनवाई होने तक रोक लगाने की मांग की। यह रोक पिछले महीने लगाई गई थी।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘आरोपपत्र में पुलिस ने अपने पासपोर्ट की स्कैन की हुई प्रति और अन्य दस्तावेज जैसे विवरण प्रदान किए हैं जो राणा ने पवई के उस होटल को मुहैया कराए थे, जहां वह 11 से 21 नवंबर के बीच रुका था, ताकि यह साबित हो सके कि उसने हमलों से पांच दिन पहले देश छोड़ा था।
अमेरिकी मां और पाकिस्तानी पिता से जन्मे अमेरिकी नागरिक हेडली को अमेरिकी अधिकारियों ने अक्तूबर 2009 में गिरफ्तार किया था और मुंबई हमलों में उसकी संलिप्तता के लिए 35 साल कैद की सजा सुनाई थी।
जांच के अनुसार, राणा की कंसल्टेंसी फर्म फर्स्ट वर्ल्ड इमिग्रेशन सर्विसेज ने हेडली को संभावित आतंकी ठिकानों की पहचान करने और उन पर निगरानी रखने के लिए कवर प्रदान किया था।