दिल्ली सरकार ने शुक्रवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए कहा कि अगर किसी व्यक्ति की बिजली के करंट से मौत या गंभीर चोट लगती है, तो बिजली कंपनियों को मुआवजा देना होगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह फैसला दिल्लीवासियों के लिए एक बड़ा राहत है। उन्होंने कहा कि बिजली कंपनियों को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदारी लेनी चाहिए।
नए नियम के अनुसार, अगर किसी व्यक्ति की बिजली के करंट से मौत होती है, तो उसके परिवार को 5 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। अगर किसी व्यक्ति को गंभीर चोट लगती है, तो उसे 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा।
नियमों के अनुसार, मुआवजा पाने के लिए पीड़ित को संबंधित बिजली कंपनी के पास आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ पीड़ित को अस्पताल से जारी मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेज जमा करने होंगे।
केजरीवाल सरकार का यह फैसला दिल्ली में बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने में मदद करेगा।
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विशेषज्ञों की राय:
विशेषज्ञों का मानना है कि यह एक अच्छा फैसला है। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलेगी।
एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट के अध्यक्ष प्रोफेसर अजय कुमार ने कहा कि यह फैसला बिजली कंपनियों को लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रेरित करेगा। उन्होंने कहा कि इससे बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं में कमी आएगी।
बिजली नियामक आयोग के पूर्व अध्यक्ष प्रोफेसर एम.के. सिंह ने कहा कि यह फैसला बिजली कंपनियों को अपनी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए मजबूर करेगा। उन्होंने कहा कि इससे लोगों को बिजली से होने वाली दुर्घटनाओं से सुरक्षा मिलेगी।
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