नोएडा-गाजियाबाद में 1 अक्टूबर से डीजल जनरेटर पर रोक, अंधेरे में डूब सकती हैं सोसाइटी, मॉल और अस्पताल

दिल्ली-एनसीआर में एक अक्टूबर से ग्रेप सिस्टम लागू होने जा रहा है। इससे डीजल जेनरेटर पर पूरी तरह रोक लगा दी जाएगी। इससे प्रदूषण पर रोक लगेगी।

नई दिल्ली/नोएडा: 29 सितंबर 2023

दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लागू होने जा रहे ग्रेप (ग्रेडेड रिस्पॉन्‍स एक्‍शन प्‍लान) के तहत 1 अक्टूबर से डीजल जेनरेटर पर पूरी तरह रोक लगने जा रही है। इससे नोएडा-गाजियाबाद की करीब 80 फीसदी सोसाइटी, मॉल और अस्पतालों में अंधेरा छा सकता है। इन सभी जगहों पर अभी भी डीजल जेनरेटर से बिजली की आपूर्ति की जाती है।

ग्रेप के अनुसार, वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 400 या उससे अधिक होने पर डीजल जेनरेटर पर रोक लगा दी जाएगी। नोएडा और गाजियाबाद में अक्सर AQI 400 से अधिक हो जाता है। ऐसे में इन शहरों में डीजल जेनरेटर पर रोक लगने से कई समस्याएं पैदा हो सकती हैं।

नोएडा प्राधिकरण ने इस संबंध में 95 हाईराइज सोसाइटी को नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि 30 सितंबर तक सभी सोसाइटी को 800 केवी के डीजल जनरेटर को डुएल फ्यूल (70 प्रतिशत गैस और 30 प्रतिशत डीजल) में कंवर्ट कराना होगा। अगर सोसाइटी ऐसा नहीं करती है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

नोएडा इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन (NITDA) ने ग्रेप के इस फैसले की आलोचना की है। NITDA के अध्यक्ष पवन बंसल ने कहा कि यह फैसला उद्योगों के लिए घातक होगा। उन्होंने कहा कि डीजल जेनरेटर पर रोक लगने से उद्योगों को लाखों रुपये का नुकसान होगा।

NITDA ने सरकार से इस फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है।

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