बिहार सरकार ने न्यायिक सेवाओं, सरकारी लॉ कॉलेजों में ईडब्ल्यूएस के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की

यह घोषणा सरकार द्वारा बिहार के जाति सर्वेक्षण से आंकड़ों का पहला सेट जारी करने के ठीक एक दिन बाद की गई है।

बिहार सरकार ने मंगलवार को न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित लॉ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा की।

यह घोषणा सरकार द्वारा राज्य के जाति सर्वेक्षण से आंकड़ों का पहला सेट जारी करने के ठीक एक दिन बाद की गई है।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में यह फैसला किया गया।

अतिरिक्त मुख्य सचिव (कैबिनेट सचिवालय) एस सिद्धार्थ ने कहा, ”मंत्रिमंडल ने राज्य न्यायिक सेवा, 1951 के दिशानिर्देशों में संशोधन को मंजूरी दे दी है, जिसमें न्यायिक सेवाओं और राज्य संचालित विधि संस्थानों और विश्वविद्यालयों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की अनुमति दी गई है।

सिद्धार्थ ने कहा कि इस संबंध में एक विस्तृत अधिसूचना जल्द ही संबंधित विभाग द्वारा जारी की जाएगी।

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