छात्र के पिता ने असमोली पुलिस स्टेशन में शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 और 153-ए (धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत शिकायत दर्ज कराई।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश के समहाल जिले में एक निजी स्कूल के एक शिक्षक ने कथित तौर पर एक मुस्लिम छात्र को एक सवाल का सही जवाब नहीं देने के लिए “सजा” के रूप में एक हिंदू सहपाठी को थप्पड़ मारने का आदेश दिया। यह घटना गुरुवार (28 सितंबर) को हुई और सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में बच्चे को कैमरे पर आपबीती के बारे में बोलते हुए दिखाया गया है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, पीड़ित छात्र के पिता ने शाइस्ता नाम की आरोपी टीचर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसने कथित तौर पर क्लास में मुस्लिम छात्र को हिंदू छात्र को थप्पड़ मारने का आदेश दिया था।
छात्र के पिता ने असमोली पुलिस स्टेशन में शिक्षक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 323 और 153-ए (धर्म के आधार पर दुश्मनी को बढ़ावा देना) के तहत शिकायत दर्ज कराई।
![](https://showmanship.in/wp-content/uploads/2023/09/Screenshot-5.png)
पीड़ित छात्र के पिता ने पुलिस को अपनी शिकायत में बताया कि छात्र पांचवीं कक्षा का है और मुस्लिम छात्र को शिक्षक के कहने पर हिंदू छात्र को थप्पड़ मारने के लिए कहा गया था। पिता ने कहा कि इस घटना ने उनके बच्चे की भावनाओं को आहत किया है और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की है।
पुलिस ने कहा कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है और मामले की जांच के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
मुजफ्फरनगर के स्कूल में हुई घटना
इस घटना ने मुजफ्फरनगर स्कूल (नेहा पब्लिक स्कूल) की बदसूरत यादें भी ताजा कर दीं, जहां एक शिक्षक ने एक मुस्लिम छात्र के सहपाठियों को उसे थप्पड़ मारने का आदेश दिया था। घटना के वीडियो ने हंगामा मचा दिया था और शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग के साथ यह घटना सुर्खियों में आ गई थी।