दिल्ली में गंभीर वायु प्रदुषण

राष्ट्रीय राजधानी में हवा की गुणवत्ता खतरनाक बनी हुई है और बुधवार को आसमान में जहरीली धुंध की मोटी परत दिखाई दे रही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के अनुसार वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) ने शहर की स्थिति को ‘गंभीर’ बताया है।शहर का AQI डेटा 380 और 460 के बीच था, आनंद विहार में AQI 452 दर्ज किया गया, जबकि आरके पुरम, पंजाबी बाग, श्री अरबिंदो मार्ग और शादीपुर में क्रमशः 433, 460, 382 और 413 AQI देखा गया। गंभीर’ श्रेणी।

गंगा के मैदानी इलाकों के कई शहरों में भी खतरनाक वायु गुणवत्ता दर्ज की गई, जिनमें गाजियाबाद (382), गुरुग्राम (370), नोएडा (348), ग्रेटर नोएडा (474), और फरीदाबाद (396) शामिल हैं।आम आदमी पार्टी ने बुधवार को हरियाणा सरकार को दिल्ली में प्रदूषण के लिए “सबसे बड़ा दोषी” बताया। गौरतलब है कि एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस मुद्दे पर हर समय “राजनीतिक लड़ाई” नहीं हो सकती।


HC ने यमुना में छठ पूजा समारोह की अनुमति देने की याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया


दिल्ली हाई कोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया, जिसमें यमुना नदी के किनारे छठ पूजा मनाने की इजाजत मांगी गई थी। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि प्रतिबंध यमुना में प्रदूषण को रोकने के लिए है।
याचिकाकर्ता छठ पूजा संघर्ष समिति और पूर्वांचल जागृति मंच ने दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) के 29 अक्टूबर, 2021 के आदेश को रद्द करने का निर्देश देने की मांग की, जिसके द्वारा अधिकारियों ने यमुना के तट पर छठ पूजा मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया था।सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में खतरनाक वायु गुणवत्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त की और निर्देश दिया कि किसानों को पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पराली जलाना तुरंत बंद कर देना चाहिए, क्योंकि यह वायु प्रदूषण के प्रमुख कारकों में से एक है।

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न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की पीठ ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की समग्र निगरानी में स्थानीय राज्य गृह अधिकारी को फसल जलाने की रोकथाम के लिए जिम्मेदार बनाया।
इसने आगे निर्देश दिया कि राज्यों के बीच बुधवार को एक बैठक आयोजित की जाए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि फसल जलाना तुरंत बंद हो जाए।

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