Newsclick वालों पर UAPA की जिन धाराओं में मुकदमा, उनमें कितनी सजा मिल सकती है?

दिल्ली पुलिस (Delhi Police) ने न्यूज़ पोर्टल न्यूज़क्लिक (Newsclick) का ऑफिस सील कर दिया है. न्यूज़क्लिक पर आरोप है कि उसे चीन के पक्ष में प्रोपेगेंडा (प्रचार) करने के लिए पैसा मिला था. न्यूजक्लिक के फाउंडर प्रबीर पुरकायस्थ और HR हेड अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर 7 दिन के लिए पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है. पोर्टल के खिलाफ गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम यानी Unlawful Activities (Prevention) Act, UAPA के तहत मामला दर्ज हुआ है. UAPA के प्रावधानों में किन कामों को आतंकवादी कृत्य कहा गया है, कितनी सजा है, विस्तार से जानेंगे.

UAPA के प्रावधान और सजा

इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर के मुताबिक, न्यूज़क्लिक के खिलाफ FIR में मुख्य आरोप यह है कि उसे USA के जरिए, चीन से अवैध फंडिंग की गई. ये भी पता चला है कि UAPA की कई धाराओं में FIR दर्ज की गई है. इनमें सबसे प्रमुख है धारा 16, इसके तहत आतंकी कृत्यों/गतिविधियों के लिए सजा तय होती है. UAPA की धारा 15 में आतंकवादी कृत्यों की परिभाषा दी गई है. इसके तहत आने वाले अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं. इनके लिए कम से कम 5 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है. अगर किसी आतंकी कृत्य की वजह से किसी की मौत हो जाती है, तो फांसी की भी सजा है.

UAPA किस पर लगता है?

धारा 15 में लिखा है,

“वह व्यक्ति जो भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा, [आर्थिक सुरक्षा], या संप्रभुता को खतरा पहुंचाने, खतरा पहुंचाने के इरादे से या लोगों या लोगों के किसी समूह में आतंक फैलाने के इरादे या आतंक फैलाने की संभावना के साथ कोई काम करता है.”

इस प्रावधान में किसी की मौत की वजह बनने या संपत्ति को नुकसान पहुंचा सकने वाले बम, डायनामाइट या दूसरे किसी विस्फोटक पदार्थ के इस्तेमाल का जिक्र है. साथ ही देश में किसी भी समुदाय के जीवन के लिए जरूरी चीजों की आपूर्ति रोकने, भारत की नकली करेंसी छापकर, सिक्के बनाकर या किसी भी दूसरे मटेरियल की तस्करी करके या सर्कुलेट करके भारत की मौद्रिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने जैसे कृत्यों को आतंकी कृत्य माना गया है.

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