ज्ञानवापी में आज होगा साइंटिफिक सर्वे पूरा

एएसआई ने कुछ दिन पहले जिला की अदालत को वाकिफ़ किया था कि उसने अदालत की आदेशों का पालन करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद का वैज्ञानिक सर्वेक्षण पूरा कर लिया है और अब अपनी रिपोर्ट को जमा करने के लिए कुछ समय मांग की है, यह कहते हुए कि रिपोर्ट कंपाइल्ड करने में कुछ समय और लग सकता है। साथ ही सर्वेक्षण कार्य में प्रयुक्त उपकरणों का खुलासा भी दिया।भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) शुक्रवार जो कि17 नवंबर को वाराणसी कि जिला अदालत में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर की वैज्ञानिक रिपोर्ट को पेश कर सकता है।एएसआई ने पांच हिंदू महिला उपासकों के द्वारा दायर आवेदन-पत्र पर वाराणसी जिला अदालत के निर्देश परज्ञानवापी मस्जिद के परिसरका वैज्ञानिक जाँच किया है, जिसमें दावा जताते हुए कहा है कि मस्जिद में पहले से मौजूद हिंदू मंदिर के ऊपर बनाई गई थी और इसके अंदर साल भर पूजा करने का अधिकार कि भी मांग की गयी थी।

एएसआई यहां स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर के ही पास में ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर रहा है, ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस बात में कितनी सचाई है की 17वीं सदी की मस्जिद का निर्माण पहले से उपस्थित मंदिर के ऊपर किया गया था या नहीं।एएसआई के द्वारा सर्वेक्षण जुलाई में उस समय शुरू हुआ जब इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वाराणसी के जिला अदालत के आदेश को बरकरार रखा और अपना फैसला सुनाया कि यह कदम “न्याय के हित में जरूरी ” है और इससे हिंदू और मुस्लिम दोनों वर्गो को फायदा होगा।मस्जिद समिति ने उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का रुख भी किया था। शीर्ष अदालत ने 4 अगस्त को एएसआई सर्वेक्षण पर उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया था। हालांकि, शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में एएसआई से सर्वेक्षण के दौरान कोई आक्रामक कार्रवाई नहीं करने को कहा।मामले पर सभी पक्षों की अच्छे से बात सुनने के बाद, जिला न्यायाधीश की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के परिसर का अच्छे से जाँच पूरा करने और अपनी रिपोर्ट को दाखिल करने के लिए चार हफ्तों का समय दिया, ”श्रीवास्तव ने कहा।
अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी, जो ज्ञानवापी मस्जिद का देखरेख करती है, को याचिका की एक प्रति प्राप्त हुई, इसके वकील अखलाक अहमद ने पुष्टि की।अदालत ने एएसआई को 6 अक्टूबर तक जाँच की रिपोर्ट अदालत में पेश करने का आदेश दिया था। एएसआई ने अतिरिक्त आठ हफ्तों की मांग की थी।

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इससे पहले, 5 अगस्त को, वाराणसी जिला न्यायाधीश की अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए एएसआई को अलावा चार हफ्तों का समय दिया था, जो 3 अगस्त को इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा रोक को खत्म कर दिए जाने के बाद 4 अगस्त को मजबूत सुरक्षा के बीच फिर से शुरू हुआ। प्रैक्टिस के लिए हरी झंडी दे दी है वाराणसी कोर्ट ने एएसआई को 2 सितंबर तक रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है.

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