संजय सिंह कि जमानत नहीं देने की बजह बताई अदालत ने

आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी आप के संसद संजय सिंह कि जमानत याचिका विशेष न्यायलय ने रद कर दी। स्पेशल जज एमके नागपाल ने अपने आर्डर में कहा कि अदालत के सामने रखे गए एविडेंस में मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी पाए गए संजय सिंह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हो सकते हैं ,इसके अलावा जो भी लक्ष्य मौजूद हैं उनसे ये साबित हो जाएगा कि संजय सिंह पीएमएलए मामले में दोषी हैं। जमानत के लिए जो कुछ भी अदालत में पेश किया गया वह सब काफी नहीं है इसलिए याचिका रद कर दी गयी है।

बचाव पक्ष के द्वारा दी गयी दलील थी कि इस तरह के मामले में अभिषेक बोइनपल्ली को एपेक्स कोर्ट द्वारा जमानत दी गयी है इसके लिए ईडी के द्वारा दो करोड़ रूपए देने कि बात कि जा रही है इसके लिए ईडी ने कोई साक्ष्य नहीं रखा है। ईडी ने अदालत में समीर महेन्दु और अभिषेक को दो करोड़ रूपए देने कि बात कही।

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तथा इसके अलावा संजय सिंह के लोक प्रतिनिधि होने और जाँच में मदद करने और देश को छोड़कर बाहर न जाने का हवाला दिया है , इस केस के का उदहारण देकर अदालत ने कहा कि इस तरह के कई याचिकाएं रद कि जा चुकी है। और आपको बता दें इसी मामले से जुड़े मनीष सिसोदिया कि भी जो पूर्व उपमुख्यमंत्री रह चुके हैं उनको भी हिरासत 19 जनवरी तक बढ़ा दी गयी है , इस मामले में सीबीआई में दाखिल आरोप पत्र के डॉक्यूमेंट कि जाँच और मिलान सीबीआई दफ्तर जाकर करने को पंद्रह जनवरी तक का समय दिया गया है

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