अबसे आय प्रमाण पत्र के आधार पर EWS के बच्चो को एडमिशन देने से इंकार नहीं कर सकते विद्यालय

दिल्ली के हाईकोर्ट अंतर्गत आने वाले केंद्रीय विद्यालय संगठन को एडमिशन प्रोसेस से जोड़ने का आदेश दिया है , जिसमे ये कहा गया है कि वह आय से कमजोर वर्ग होने को लेकर एडमिशन देने से इंकार नहीं कर सकते कि उनका आय प्रमाण पत्र किसी दूसरे राज्य से मिला है। न्यायधीश अनूप जयराम भम्भाणी ने कहा है केंद्र सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कि है कि सभी दस्तावेज राज्य सरकार के द्वारा वेरिफाइएड होने चाहिए और ध्यान रहे कि ऊपर सिग्नेचर तहसीलदार के नीचे तक के अधिकारी के होने चाहिए।

दरअसल यूपी से आने वाले एक बच्चे का दाखिला लेने से दिल्ली के KVS स्कूल ने इंकार कर दिया क्योंकि उसके पास EWS का प्रमाण दिल्ली का नहीं यूपी का था , इस मामले में यूपी के आजमगढ़ के एक शख्स ने अपने बेटे के लिए EWS श्रेणी के अंतर्गत क्लास – 1 में एडमिशन माँगा और कहा कि वह नौकरी कि तलाश में दिल्ली आगये हैं और बच्चे के लिए राष्ट्रीय राजधानी के केंद्रीय विद्यालय में धकिला चाहते हैं।

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जबकि ऐसा नहीं हुआ और मुकदमेबाजी में उनका बहुत समय ब्यर्थ हुआ जिसके बादबच्चे को कक्षा तीन में दाखिला दिया गया और आपको बता दें कि इस बच्चे का EWS प्रमाण पत्र आजमगढ़ के एक तहसीलदार ने जारी किया था। KVS के वकील ने यह कहा कि याचिकाकर्ता के बेटे को न सिर्फ एडमिशन देने से इंकार किया है बल्कि उस व्यक्ति ने यूपी का EWS प्रमाण पत्र भी पेश किया था आपको बता दें कि उस दस्तावेज में कमिया भी थी

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