समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की परेशानियां दूर होने का नाम नहीं ले रही हैं और रामपुर के जोहर युनिवेर्सिटी की लीज पर मिली जमीन को ख़ारिज करने के यूपी सरकार के इस फैसले की उनकी ये मांग कोर्ट ने नामंजूर करदी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है की पहले इसके लिए वह इलाहबाद हिघ्त कोर्ट में जाएं वहां जाकर पहले हाई कोर्ट की सुनवाई करें वहां के चीफ जस्टिस पहले इस पर बेंच बनाकर इसकी सुनवाई करें।
ये तब की बात है जब यूपी में समाजबादी पार्टी थी तब उन्होने जोहर युनिवेर्सिटी को एक स्कूल की जमीन निन्यानवे साल के लिए लीज पर दे दी थी और जिसे की बहुत हे काम रेट पैर दिया गया था। लीज की शर्तो पर उलन्घ्न था जिस बजह से योगी सरकार ने इसको रद्द कर दिया।
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आजम खान ने योगी सरकार के इस निर्णय को लेकर आपत्ति जताई और मामले से सम्बंधित अपील सुप्रीम कोर्ट में की। दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को हाई कोर्ट में लेकर जाने को कहा की पहले वहाँ सुनवाई होगी। पर यह केस पहले से हे हाई कोर्ट में चला था पर वहां पर इसकी सुनावी में देरी हो रही है जिससे परेशान होकर आजम खान ने अपील सुप्रीम कोर्ट में की