सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मथुरा शाही ईदगाह के सर्वे पर रोक : मुस्लिम पक्ष को लगा बड़ा झटका

मथुरा के शाही ईदगाह मामले में मुस्लिम पक्ष को कोई रहत नहीं मिली है अधिवक्ता सर्वे को लेकर हाईकोर्ट के निर्णय को अभी भी बरकरार रखा है बताया जा रहा है कि अगली सुनवाई 9 जनवरी को होगी आपको बता दें कि इलाहबाद कोर्ट ने मथुरा के श्रीकृष्ण कि जन्मभूमि शाही ईदगाह परिसर के एडवोकेट कमिश्नर से सर्वे करवाए जाने वाली मांग से जुडी मंजूरी मिल गयी थी और इसके साथ जहि शाही ईदगाह के सर्वे कि नियुक्ति कि तारीक अठारह दिसंबर तय केर दी गयी है।

मुस्लिम पक्ष को हाई कोर्ट का फैसला मंजूर नहीं था जिसके खिलाफ उन्होंने वह सुप्रीम कोर्ट गया था। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर नियुक्त करने वाले फैसले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। इंतजामिया मस्जिद कि कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई कि मांग की है । दलील पेश कि है कि अगर इलाहबाद कोर्ट के इस आदेश के विरुद्ध सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जल्दी नहीं हुई तो अन्य याचिकाओं पर असर पड़ेगा शुक्रवार को इस पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी
हिन्दू पक्ष की ओर से अपना पक्ष ये रखा गया कि कटरा केशव देव कि 13 एकड़ की जमीन श्रीकृष्ण विराजमान कि है और इसको लेकर 12 अक्टूबर 1968 को हुआ फैसला अवैध है उनका कहना है कि इस समझौते को रद्द करने कि मांग भी कि गयी है इसको लेकर ये विवाद को लेकर भी लम्बे समय से विवाद चल रहा है कि कटरा केशव दे का जमीन पर मालिकाना हक़ है जिसको लेकर फैसला हिन्दुओ के हित में हो चूका है

हिन्दू पक्ष का कहना है कि शाही ईदगाह परिसर में श्री कृष्ण का जनस्थान है इसके प्रांगण में हिन्दू मंदिरो के बहुत सरे चिन्ह और प्रतीक बाकि हैं जैसे कि कमल का स्तम्भ , शेषनाग इत्यादि। इसलिए हमारी मांग है कि ज्ञानवापी कि तरह शाही ईदगाह का भी सर्वे होना चाहि। इसके लिए शाही ईदगाह कि वीडियो ग्राफी तथा फोटोज का पूरी तरह से रिपोर्ट को कोर्ट में सबमिट करना चाहिए

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मुस्लिम पक्ष

मुस्लिम पक्ष का कहना है कि जब तक पैलेस ऑफ़ वरशिप एक्ट और बक्फ बोर्ड के तहत मामले में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इस अर्जी पर कोई फैसला नहीं लिया जाएगा मथुरा कि शाही ईदगाह पर एडवोकेट महमूद चाचा ने दलील पेश की है कि बीते छयालीस सालो में कुछ नहीं किया गया , कमेटी ने मुकदमो के स्थांतरण पर हाईकोर्ट के ऑर्डर्स को चुनौती दी है जिसपे 9 जनवरी को सुनवाई होनी है

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